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क्षेत्र के सभी आवासीय एवं व्यवसायिक प्रॉपर्टी के मालिक जिन्होंने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का होल्डिंग नंबर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन शीघ्र करवा लें| प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अब आप अपने करसंग्रहक, अपने सर्किल के नगर परिषद कार्यालय से संपर्क करें | हमारे प्रतिनिधि स्वयं आपके पास आकर आपके रजिस्ट्रेशन, स्वकर निर्धारण प्रपत्र (सेल्फ एसेसमेंट) फॉर्म भरने एवं संपत्ति कर जमा करने में आपकी सहायता करेंगे / वैसे करदाता जिन्होंने अभी तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है कृपया जल्द से जल्द भुगतान कर अतिरिक्त 1.5% प्रति माह की पेनल्टी से बचें भुगतान नहीं करने की स्थिति में ऐसे करदाताओं पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार: उनकी चल/अचल संपत्ति की जप्ती एवं कुर्की की जा सकती है । एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं और मानसी नगर पंचायत को साफ सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करे.. मानसी नगर पंचायत द्वारा जनहित में जारी ।
मानसी नगर पंचायत के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने में सभी नागरिकों को सम्पतिकर का भुगतान आवश्यक है। वित्तिय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 जून तक भुगतान पर नागरिकों को 5% की छुट एवं वर्षा-जल संयोजन पर 5% की अतिरिक्त छुट का प्रावधान है। जबकि वित्तिय वर्ष के 1 अक्टूबर से 1.5% प्रतिशत प्रतिमाह दण्ड का प्रावधान है। अतः नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपना संपत्तिकर ससमय भुगतान कर हमें बेहतर सेवा देने के योग्य बनाए। नागरिक अपने भुगतान संबंधि जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते है तथा वे ऑनलाईन भी भुगतान कर सकते है
Welcome to Nagar Panchyat Mansi